यूपी में अब लुंगी-बनियान पहनकर ट्रक चलाया तो भरना होगा 2000 रुपए जुर्माना

लखनऊ. नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत सिर्फ हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी दस्तावेजों के लिए ही भारी जुर्माना भरने का प्रावधान नहीं है. कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स के लिए तय ड्रेस कोड (Dress Code) के उल्लंघन पर भी उन्हें भारी-भरकम जुर्माना देना होगा. दरअसल, ट्रक ड्राइवर के पसंदीदा पहनावे लुंगी-बनियान पर भी नजर अब ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की रहेगी. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन नहीं किया तो उन्हें 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा. दरअसल यह प्रावधान पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में था, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह के हवाले से बताया कि अब ड्राइवरों को फुल पेंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे. नए एक्ट में स्कूल व्हीकल्स के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफार्म का प्रावधान है. पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि ड्रेस कॉड का प्रावधान एमवी एक्ट में 1939 से ही है. लेकिन 1989 में जब इस एक्ट में संशोधन किया गया तो 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया. अब सेक्शन 179 के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि यह नियम और प्रावधान स्कूल वाहनों पर भी लागू होगा. उधर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गंगाफल ने बताया कि निया के तहत ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य भारी वाहन चालकों के लिए लुंगी और बनियान पहनने की अनुमति नहीं है. सभी को प्रॉपर ड्रेस पहननी होगी. यह नियम हेल्पर और परिचालकों पर भी लागू होती है. सरकारी वाहन चालक भी अगर इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी यह नियम लागू होगा.
