रेल दुर्घटना पर दोगुनी होगी मुआवजे की राशि, रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली:  भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में अब बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है। मुआवजे का नया नियम 01 जनवरी 2017 से लागू किया जाएगा। 19 साल बाद भारतीय रेलवे ने दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे को अब दुगुना करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि नए नियम के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को 4 लाख की बजाए 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें वे सभी यात्री भी शामिल होंगे जो अपने शारीरिक अंग गंवा चुके होंगे या दिव्यांग हो गए हो।  इसके अलावा 34 अन्य प्रकार की चोट के लिए भी मुआवजा दुगुना करके 7.2 लाख रुपए तक किया गया है।

हाल ही में बाबे हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार को रेल दुर्घटनाओं में दी जाने वाली हर्जाने की राशि को बढ़ाना जरूरी है। इसके बाद भारतीय रेलवे ने यह ठोस कदम उठाते हुए घोषणा की है। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता अनिल सक्सेना के अनुसार, मुआवजे की यह सुविधा कंफर्म, आरएसी और वेटिंग लिस्ट रखने वाले सभी श्रेणी के यात्रियों को दी जाएगी।

इस योजना के तहत यात्रियों को उनके नामित कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा, आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपए, अस्पताल के खर्चे के लिए 2 लाख और दुर्घटनास्थल से शव ले जाने के लिए मिलेंगे।

Leave a Reply