वायुसेना की महिला अधिकारी की छुट्टी रद्द, सैन्य अदालत के दखल के बाद कैंसिल हुई मैटरनिटी लीव

नई दिल्ली. भारतीय वायु सेना की एक महिला अधिकारी को उस समय गहरा झटका लगा जब उसकी मैटरनिटी लिव रद्द कर दी गई। सैन्य अदालत के फैसले के बाद वायुसेना ने महिला अधिकारी की छुट्टी निरस्त कर दी।
दरअसल, महिला अधिकारी ने प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया था। वायुसेना की ओर से उसे मैटरनिटी लीव की अनुमति मिली थी, लेकिन मातृत्व अवकाश पूरे होने से पहले ही विभाग की ओर से उसे जबरन नौकरी से निकाला जा रहा था। महिला अधिकारी के पास इस बाबत नोटिस भी गया। इसके बाद महिला अधिकारी ने सैन्य कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के दखल के बाद वायुसेना ने अपना फैसला वापस ले लिया।
महिला अधिकारी के काउंसल कर्नल (रिटायर्ड) आईएस सिंह ने कहा कि यह मामला स्क्वॉड्रन लीडर अंजू गहलोत से जुड़ा है, जो भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमिशन्ड अफसर हैं। महिला अधिकारी ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच से गुहार लगाई थी। क्योंकि 23 दिसंबर 2021 को उसे मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला देकर समय से पहले ही सर्विस से निकाला जा रहा था जबकि अगले साल 11 मार्च तक उसकी मैटरनिटी लीव मंजूर है।
