शादी के चार साल बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए पति ने की पत्नी से मारपीट, नए कानून के तहत मामला दर्ज

भोपाल। राजधानी में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। बताया गया है कि पीड़िता द्वारा दो साल पहले दर्ज किए गए दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी पति ने पत्नी धर्म परिवर्तन करने के लिए  जान से मारने की  धमकी दी है। एमपी नगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर शादी के करीब चार साल बाद आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना पुलिस ने बताया, 27 साल की पीड़ित इंद्रपुरी की रहने वाली है।  उन्होंने वर्ष 2016 में विदिशा निवासी इमरान खान उर्फ ​​राज प्रजापति से प्रेम विवाह किया था।  पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसका नाम राज प्रजापति नहीं है, बल्कि इमरान खान है।  उसके बाद वह महिला को धर्म बदलने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा।  परेशान होकर पीड़िता ने दो साल पहले महिला थाने में इमरान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराअ के तहत मामला दर्ज कराया था।  महिला ने पुलिस को आगे बताया के  दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में बीपी 15 फरवरी को अदालत में पेशी थी। जब वह अदालत में पेशी पर पहुंची तब वहां इमरान ने उसे मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया।  पीड़ित ने घटना की शिकायत एमपी नगर पुलिस से की। पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3/5 की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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