शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को दी अर्जी, दलबदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता खत्म करने की मांग की

7 दिन पहले यानी 11 जून को भाजपा से TMC में लौटे मुकुल रॉय की विधायकी खतरे में है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को मुकुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी है।
शुभेंदु ने अपनी अर्जी में दलबदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल रॉय की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। भाजपा विधायक मनोज तिग्गा ने इस बात की जानकारी दी है।
11 जून को 4 साल बाद मुकुल ने की थी घर वापसी
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय और उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय 11 जून को TMC में शामिल हो गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में करीब 4 साल बाद घर वापसी की। इससे पहले 2017 में वे TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।
ममता ने अपने पुराने साथी की वापसी पर कहा था कि मुकुल ने कभी भी मेरे या पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं की। TMC सुप्रीमो ने कहा था कि जिन्होंने पार्टी की आलोचना की, भाजपा और पैसे के लिए चुनाव से पहले जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया उनकी वापसी नहीं होगी। वे गद्दार हैं।
नंदीग्राम में शुभेंदु से हारीं ममता हाईकोर्ट पहुंची, 24 को सुनवाई
भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से करीब 1956 वोटों से हराया था। ममता ने चुनाव परिणाम को लेकर सवाल खड़े करते हुए धांधली का आरोप लगाया था। गुरुवार को उन्होंने शुभेंदु की जीत को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने वाला था लेकिन इसे टाल दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।
