सचिवालय सेवा भर्ती नियमों में बदलाव.. अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी के पद बढ़े

भोपाल। शिवराज सरकार ने 44 साल पहले बने मप्र सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 में एक बार फिर बदलाव किया है। बदलाव के अनुसार, अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी के पद बढ़ा दिये गये हैं। दरअसल पदों की संख्या में पहला बदलाव वर्ष 2008 में किया गया था जिसे अब पुन: परिवर्तित किया गया है। अतिरिक्त सचिव के तीन तथा उप सचिव के 14 पद पूर्ववत रखे गये हैं जबकि अवर सचिव के 54 पदों को बढक़र 57 कर दिया गया है। इसी प्रकार पहले अनुभाग अधिकारी के 137 पद थे जो अब बढ़ाकर 143 कर दिये गये हैं। हालांकि स्टाफ आफिसर के पदों को बीस से घटाकर 22 किया गया है।
ये भी हुये बदलाव :
सीधी भर्ती के पदों पर अजा को 16, अजजा को 20 तथा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आरक्षित पद रिक्त रहने पर पुन: इन्हीं वर्गों से पद भरने के लिये विज्ञप्ति जारी की जायेगी। दस प्रतिशत पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगे। महिला अभ्यर्थियों को 33 प्रतिश्त आरक्षण मिलेगा। 6 प्रतिशत पद दिव्यांगजनों सें भरे जायेंगे। सेवा में भर्ती होने पर तीन वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि रहेगी।
