सर्विसेज पर भी GST की 4 दरें, हेल्थकेयर-एजुकेशन को मिलती रहेगी छूट

रीनगर
श्रीनगर में जारी जीएसटी कांउसिल की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को सर्विसेज़ पर जीएसटी की दरें तय कर दी गईं। हेल्थकेयर और एजुकेशन को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। सर्विसेज़ पर भी जीएसटी की 4 दरें 5%, 12%, 18%, 28% रखी गई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5% टैक्स लगाया जाएगा, तो लग्जरी सेवाओं पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। जानिए किन सेवाओं पर क्या टैक्स स्लैब तय किया गया है…

1- हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर को राहत दी गई है। इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

2- एंटरटेनमेंट टैक्स का सर्विस टैक्स में विलय कर दिया गया है।

3- गुड्स, रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5% टैक्स लगेगा। यह जीएसटी की सबसे निचली दर है।

4- सिनेमा हॉल्स, सट्टेबाजी, रेसकोर्स पर 28% टैक्स लगेगा।

5- फोन बिल पर 18% चार्ज लगेगा।

6-1000 से कम किराए वाले होटल्स जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।

7- 2500-5000 किराए वाले होटल्स 18% टैक्स के दायरे में।

8- 5000 से ऊपर के किराए वाले फाइव स्टार होटल्स पर 28% टैक्स

9- नॉन एसी रेस्तरां पर 12% सर्विस टैक्स लगेगा

10- 1000-2500 वाले होटल्स पर 12% टैक्स

11- सोने के स्लैब पर 3 जून को विचार होगा।

12- ओला-ऊबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर 5% टैक्स लगेगा।

13- इकॉनमी क्लास में हवाई यात्रा पर 5% और बिजनस क्लास पर 12% जीएसटी लगेगा

14-मेट्रो, लोकल ट्रेन में सफर और धार्मिक यात्राओं को जीएसटी से छूट मिलेगी।

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