सुब्रत रॉय को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर को कोर्ट ने जारी किया समन

मुंबई
सेबी से जुड़े एक मामले की सुनवाई में पेश होने से छूट की सुब्रत राय की अर्जी को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहारा चीफ ने सुब्रत रॉय ने पेट में गैस की समस्या का हवाला देते हुए सुनवाई में मौजूद रहने से छूट की मांग की थी। रॉय ने गुरुवार को याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश की कॉपी शनिवार को हासिल हुई। रॉय अदालत में पेश नहीं हुए थे। यही नहीं रॉय की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले नोएडा मेडिकेयर सेंटर के डॉक्टर आर.एन जैन को भी नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना चाहिए और एफिडेविट पेश कर यह बताना चाहिए कि गैस की समस्या से पीड़ित किसी शख्स को 5 दिनों तक बिस्तर पर क्यों रहना चाहिए। अदालत ने पूछा कि बीमारी की बात कह कर आखिर कोई शख्स पेशी से कैसे बच सकता है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट भी पेश रहने का निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने छूट का अधिक फायदा उठाया है और कानूनी रणनीति अपनाकर पेशी से बचने का रास्ता निकाला है।

कोर्ट ने कहा, 'हमारी यह राय है कि आरोपी संख्या 5 (रॉय) ने आरोप तय होने की सुनवाई से बचने और केस को कमजोर करने के मकसद से पेशी में छूट की मांग की।' कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया गया तो फिर ट्रायल कभी खत्म ही नहीं होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी। रॉय की पेशी से छूट की मांग का सेबी के वकील ने यह कहते हुए तीखा विरोध किया था कि डॉक्टर की ओर से जारी किया गया सर्टिफिकेट रहस्यमयी है और सीधे तौर पर सुनवाई के मकसद को भ्रमित करने वाला है।

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