सुब्रत रॉय 7 अप्रैल तक 5092 करोड़ जमा करें नहीं तो जाना होगा जेल, SC ने दिया आदेश

नई दि‍ल्‍लीः सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक सेबी के पास 5092.6 करोड़ रुपए जमा करा दें। अगर तय समय पर ऐसा नहीं हो पाता है तो सहारा चीफ सुब्रत रॉय को बेल नहीं मिलेगी। इसके पहले जनवरी में कोर्ट ने सहारा ग्रुप से 600 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। बता दें कि सेबी-सहारा के बीच इन्‍वेस्‍टर्स के पैसे लौटाने को लेकर विवाद है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।  

गौरतलब है कि सहारा प्रमुख 5 मई 2016 से पेरोल पर जेल से बाहर हैं। 12 जनवरी को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय से सेबी को 600 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। साथ ही समूह की पुणे स्थित ऐंबी वैली को जब्त कर लिया गया है।

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