सोसाइटी में कुत्तों को खाना खिलाने पर 2 लोगों पर 3.33 लाख रुपए का जुर्माना

मुंबई के उपनगर कांदिवली में एक हाउसिंग सोसाइटी ने दो लोगों पर आवारा कुत्तों को कैंपस में खाना खिलाने पर 3.33 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सोसाइटी का कहना है कि दोनों ने नियमों को तोड़ा है। कैंपस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध है। ऐसा इसलिए ताकि कैंपस के अंदर आवारा कुत्तों को आने से रोका जा सके।

 

कांदिवली के महावीर नगर में स्थित निसर्ग हैवेन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में रहने वाली नेहा पर 3 लाख 26 हजार रुपए और एक अन्य युवक केतन शाह पर 7500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोनों पर एक ही आरोप है कि उन्होंने कैंपस में आवारा कुत्तों को खाना खिलाया।

जुर्माना नहीं देने पर 21 प्रतिशत ब्याज : नियम के मुताबिक, कैंपस में एक बार आवारा कुत्ते को खाना खिलाने पर 2500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, अगर आरोपी एकमुश्त जुर्माना राशि नहीं देते हैं , तो बकाया राशि पर हर महीने 21 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। 

पीड़ितों ने कानूनी मदद लेने की बात कही : उधर, नेहा और केतन शाह का कहना है, "हम जिन कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उनमें से कोई भी आवारा नहीं। सब सोसाइटी के कैंपस में ही पैदा हुए हैं और यहीं पर रहते हैं।" अब ये लोग कानूनी राय ले रहे हैं। इनका कहना है कि हम भी कानून तहत आगे की कार्रवाई करेंगे।

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