2 लाख रुपए से ज्‍यादा कैश में नहीं कर पाएंगे लेनदेन, माेदी सरकार ने घटाई लिमिट

नई दिल्‍लीः अब आप 2 लाख रुपए से अधिक कैश में खरीदारी नहीं कर पाएंगे। कालेधन पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत केंद्र सरकार ने कैश ट्रांजैक्‍शन लिमिट घटा दी है। इससे देश को लेस कैश इकोनॉमी की ओर ले जाने में भी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, वित्‍तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को फाइनेंस बिल पेश किया। इस बिल में कैश ट्रांजैक्‍शन की लिमिट को लेकर संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार ने बजट में प्रस्‍तावित 3 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्‍शन लिमिट घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्‍शन लिमिट 3 लाख रुपए तय की थी। ब्‍लैक मनी पर बनी एसआईटी ने भी अपनी सिफारिश में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक लगाने को कहा था। 

100 फीसदी देनी होगी पेनल्‍टी
हालांकि, पेनाल्टी की रकम उतनी ही होगी, जितनी रकम कैश में ली गई है। यानी अगर किसी ने 3 लाख रुपए कैश में लिए है। तो उसे एक लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। यानी लिमिट से ज्‍यादा कैश ट्रांजैक्‍शन पर 100 फीसदी पेनल्‍टी देनी होगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने तय लिमिट से एक लाख रुपए ज्यादा कैश में लिया है।

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