60 दिन में करें अनुकपा नियुक्ति पर विचार

बिलासपुर । उच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति में हो रही देर पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति पर 60 दिनों के अंदर विचार करने का निर्देश दिया है . याचिकाकर्ता के पति शीलकान्त तिवारी सुंदरलाल मुक्तविश्वविद्यालय ,बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप मे कार्यरत थे। जिनका स्वर्गवास 5.09.2020 को हो गया .इसके उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती सुकृता रानी तिवारी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत तृतीय श्रेणी की योग्यता रखने के कारण तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति में हो रही देरी को देख कर उन्होंने ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । अधिवक्ता रूपेश श्रीवास्तव के माध्यम से रिट याचिका क्रमांक एस 1211/2021 प्रस्तुत की गई ., इस  पर दिनांक 02.03.2020 को इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी ने अनुकंपा योजना के तहत याचिकाकर्ता को नियुक्ति दिए जाने पर 60 दिवस के भीतर विचार करने  का निर्देश  दिया .इसके साथ ही याचिका को निराकृत कर दिया गया ।
 

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