दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में पुलिस की FR खारिज, आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

राजस्थान के कोटा जिले में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के करीब 2 साल पुराने एक मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट (एफआर) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं संबंधित मामले में कोर्ट ने नामजद आरोपी दीपक बुनकर और अंकित योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (घ) व 366 में प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें अरेस्ट वारंट से तलाश करने का आदेश दिया है. संबंधित मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

पूरा मामला

फरियादी महिला ने किशोरपुरा थाने में एक मामला दर्ज करवाया था. बीते 29 फरवरी 2016 को उनकी बेटी गुब्बारे बेच रही थी, तभी उस दौरान दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट (एफआर) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने किशोरपुरा थाना अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस मामले में मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा दिए गए पीड़िता के कपड़े और जमा करवाकर फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में हुई लापरवाई को लेकर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी से स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है. मामले की जानकारी पीड़िता के वकील गोविन्द सिंह ने दी है.
वकील गोविन्द सिंह ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 8-10 दिन में पुलिस से मिलीभगत कर वे बाहर आ गए. इसके बाद पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट (एफआर) कोर्ट में पेश हुई, जिसका पीड़िता ने विरोध किया. अब न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया हैै.
 

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