अब यूपी में भी घट सकती है जुर्माने की दरें

लखनऊ। गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में निर्धारित जुर्माने की राशि कम करने पर विचार ‎किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार जुर्माने में संशोधन की तैयारी कर रही है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शासनीय श्रेणी में जुर्माने को कम करने का अधिकार है। हालांकि यूपी में अभी भी शासनीय अपराधों के लिए पुराने दर पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है। जून 2019 में योगी सरकार ने मोटर यान नियमवाली 1988 की धारा 200 को संशोधित किया था। इसके तहत बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई थी। परिवहन विभाग ने बताया ‎कि जून में लागू जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए जा सकता है। और संशोधित दरों से पहले की तुलना में कम राशि जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। हालां‎कि अभी गुजरात के बाद उत्तराखंड ने भी 75 फ़ीसदी तक जुर्माने की दर घटा दी है। महाराष्ट्र सरकार भी इस एक्ट को विधान सभा चुनाव तक टालने के मूड में है। वहीं, कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने भी जुर्माने की दर को कम करने का मूड बनाया है।

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