MP: पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल
कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. भोपाल में सांसदों और विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में ये मामला चल रहा था. इंदौर निवासी पति-पत्नी ने कोर्ट में अपील की थी कि साल 2017 में सुरेंद्र पटवा ने दोनों से 12 लाख और 8 लाख रुपये उधार लिए थे.
मध्य प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री और वर्तमान में भोजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को भोपाल की विशेष अदालत ने चेक बाउंस के मामले में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई है.
सुरेंद्र पटवा ने उधार लिए थे 20 लाख रुपये
इसके अलावा कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. भोपाल में सांसदों और विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में ये मामला चल रहा था. इंदौर निवासी पति-पत्नी ने कोर्ट में अपील की थी कि साल 2017 में सुरेंद्र पटवा ने दोनों से 12 लाख और 8 लाख रुपये उधार लिए थे.
भुगतान के लिए जो चेक सुरेंद्र पटवा ने दिए थे वो बाद में बाउंस हो गए. जिसके बाद पति-पत्नी ने पटवा को नोटिस भेज भुगतान के लिए कहा. इसके बाद भी जब रुपये नहीं मिले तो दोनों ने कोर्ट में अपील कर दी.
जमानत राशि जमा कर हुए रिहा
इसी मामले की सुनवाई सांसदों और विधायकों के लिए बनी भोपाल की विशेष अदालत में हुई. जहां स्पेशल कोर्ट ने सुरेंद्र पटवा को दोषी मानते हुए दोनों मामलों में कुल मिलाकर 30 लाख रुपये का जुर्माना और 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई. हालांकि इसके बाद दोनों मामलों में सुरेंद्र पटवा को 25-25 हज़ार रुपये की जमानत राशि जमा कराने पर कोर्ट से ही बेल भी मिल गई.
सुरेंद्र पटवा के वकीलों का कहना है कि विशेष अदालत के फैसले को वो एक महीने के भीतर ही हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इससे पहले अगस्त 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते हुए अखबारों में नोटिस जारी किया था. पटवा और उनके परिवार पर पटवा ऑटोमोटिव लिमिटेड पर बकाया 36 करोड़ रुपये के लिए ये नोटिस जारी किया गया था.
