लॉकडाउन में ऐसी ‘गलती’ जेब पर पड़ेगी भारी, जबलपुर कलेक्टर ने दी ये सख्त हिदायत

जबलपुर. लाॅकडाउन (Lockdown 2.0) में अगर आपने रहन-सहन में बदलाव नहीं लाया तो आपको अपनी हर गलती के लिए नगद में भुगतान करना पड़ेगा. कलेक्टर भरत यादव (Collector Bharat Yadav) ने एक आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing)  का उल्लंघन करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ न्यूनतम सौ रुपये (100 Rupees) और अधिकतम ढाई सौ रुपये (250 Rupees) का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं.

मालूम हो कि कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र के दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है. आदेश के मुताबिक दुकानदारों को अपनी दुकान से सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर मार्किंग करनी होगी और मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

थूकने पर सबसे ज्यादा जुर्माना

कलेक्टर भरत यादव ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहक को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. फेस मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा. इसके साथ ही कलेक्टर भरत यादव ने जिले के सभी नगरीय निकायों को नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए हैं.

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