जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक साक्षरता अभियान चलाया गया
बिलासपुर । सकरी बिजली आफिस में बिजली बिल भुगतान करने आये लोगो को सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए बताया गया, जिसके यहा पैरा लीगल वालंटियर महेंद्र गुप्ता के द्वारा बताया गया कि "सावधानी ही कोरोना का बचाव है", मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है बिना किसी विशेष कारण से घर से न निकले ऐसा उनसे प्रतिज्ञा ली गयी।. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव बृजेश राय के निर्देशानुसार यहा आये लोगो को मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 जिसमे मजदूरों के शोषण को रोकने और उनके अधिकारो की रक्षा करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसकी जानकारी सभी को दी गई और सभी को श्रमिक विधिक साक्षरता की बुकलेट नि:शुल्क प्रदान किया गया। जिसके यहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पैरा लीगल वालंटियर महेन्द्र गुप्ता और ऐड सेंटर 2.0 (नि:शुल्क सहायता केंद्र) के सदस्य देवेंद्र कश्यप व अन्य लोगो की महत्वपूर्ण योगदान रहा।