रेत के कारोबारी मासिक किश्तों में कर सकेंगे ठेका धन का भुगतान

भोपाल।शिवराज सरकार ने नीलामी के द्वारा रेत खदान प्राप्त करने वाले ठेकेदारों को ठेका धन को मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है। खनिज विभाग ने इस संबंध में उदाहरण भी दिया है जिसमें कहा है कि 1 जनवरी 2021 को किसी जिला समूह की त्रैमासिक किश्त 80 लाख रुपये है एवं 26 मई 2020 को जारी कोविड राहत पैकेज के अंतर्गत 1 जनवरी 2021 को देय किश्त दस लाख रुपये है तो ठेकेदार द्वारा कुल 90 लाख रुपये राशि देय होगी। यदि ठेकेदार द्वारा मासिक किश्तों में भुगतान का विकल्प चुना जाता है तो माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च हेतु किश्त 30 लाख रुपये देय होगी। खनिज विभाग ने ब्याज की गणना भी बताई है जिसमें कहा गया है कि ठेकेदार द्वारा माह फरवरी 2021 में देय 30 लाख रुपये के साथ विलंबित शेष राशि 60 लाख रुपये पर एक माह हेतु एसबीआई की प्रचलित ब्याज दर जो वर्तमान में 6.65 प्रतिशत प्रति वर्ष है, देय होगी। इसी प्रकार, ठेकेदार द्वारा माह मार्च 2021 को देय राशि 30 लाख रुपये के साथ विलंबित शेष राशि 30 लाख रुपये पर 1 माह हेतु एसबीआई की तत्समय प्रचलित ब्याज दर पर भुगतान देय होगा।
