जिला अभियोजन अधिकारियों को 31 मार्च तक बनाना होगी डिजिटल सेवा पुस्तिकायें

भोपाल। राज्य के गृह विभाग के अधीन संचालित लोक अभियोजन संचालनालय के निदेशक विजय यादव ने सभी जिला अभियोजन अधिकारियों को 31 मार्च 2021 तक अपने अधीनस्थ सभी शासकीय कर्मियों की सेवा पुस्तिकायें डिजिटल फार्मेट में तैयार करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में न्यायिक कार्य प्रतिदिन भौतिक रुप से न्यायालयों में नहीं हो रहा है तथा साक्ष्य का अभिलेखन भी नियमित रुप से नहीं रहा है। इसलिये जिलों में पदस्थ जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण सेवा अभिलेख को डिजिटल रिकार्ड के रुप में संधारित कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। निदेशक ने अपने निर्देश में आगे कहा है कि संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक स्थापना, आईटी, विधि एवं संबंधित शाखाओं के शाखा प्रभारी उपरोक्त कार्य टीम बनाकर संपादित करें। 31 मार्च 2021 तक सभी जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण जिला स्थापना पर पदस्थ सभी अभियोजन अधिकारी/कर्मचारीगण की सेवा पुस्तिका में प्रथम नियुक्ति,, स्थाईकरण, वेतन वृध्दि, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, अर्जित अवकाश, शैक्षणिक योग्यता, सभी नामांकन, ईनाम, सजा आदि की प्रविष्टियां व्यक्तिगत रुचि लेकर अधीनस्थ स्टाफ से करवायें। समय-समय पर वेतन उन्नयन, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान मिलने पर किये गये वेतन निर्धारण की पुष्टि संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से करवायें। सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति भी कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छ हस्तलिपि में तैयार करवाई जाये। 10 अप्रैल 2021 तक यह कार्य पूर्ण किये जाने का पालन प्रतिवेदन संचालनालय को आवश्यक रुप से भेजा जाये।
