गांजा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा 

भोपाल। राजधानी के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस मुकेश कुमार की अदालत ने दो गांजा तस्करों तरिक पिता अब्दुल हमीद निवासी फूटा मकबरा और अंसार पिता अनवर निवासी काजी कैंप को दोषी करार देते हुए  पांच-पांच साल कि सजा से दंडित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गौतम नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को बैरसिया रोड स्थित वी मार्ट के सामने गांजा तस्करी करते रंगे हाथ दबोच कर  उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायधीश एनडीपीएस मुकेश कुमार के न्यायालय मैं सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने ने अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी तारिक और अंसार को पांच-पांच साल की सजा के साथ ही पचास पचास हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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