अपनी पीठ थपथपाने के लिए आबकारी विभाग महज देहात में अवैध शराब के खिलाफ कर रहा कार्यवाही

बिलासपुर। अवैध शराब की बिक्री व चखना सेंटर्स के संचालन में पर्दे के पीछे से मुख्य किरदार अदा कर रहे आबकारी के शासकीय सेवक कलेक्टर के निर्देश के तहत औपचारिक कार्यवाही कर अपनी पीठ थपथपा रहे है शहर में चल रहे गड़बड़झाला को देखकर आँख मूंदने वाला आबकारी दल देहात में पहुँचकर कार्यवाही कर रहा है देहात से तकरीबन 3 लाख 35 हजार की अवैध मदिरा व महुआ लदान जब्त कर आबकारी दल ने आरोपियों को पकड़ा है ।
कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर के निर्देशन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 05 मार्च 2021 को वृत्त कोटा के ग्राम लोकबंद से 40 लीटर महुआ मदिरा तथा 660 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) व 59(क) के तहत् गैर जमानतीय के 02 प्रकरण एवं धारा 34(1)(क) के 01 तथा 34(1)(च) के तहत 01 प्रकरण सहित कुल 04 प्रकरण दर्ज किया गया। रामचरण रात्रे पिता मंतराम रात्रे एवं सघना पिता बैसाखु बघेल को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया जा रहा है।
इसी प्रकार 06 मार्च 2021 को वृत्त मस्तुरी एवं तखतपुर के ग्राम चिल्हाटी, सुकलकारी, नगचुवा, धूमा में गैर जमानतीय 03 प्रकरणों सहित कुल 04 प्रकरणों में 79.500 लीटर महुआ मदिरा एवं 4000 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर आरोपी नासिर खान ग्राम चिल्हाटी (2) राजू जायसवाल, ग्राम धूमा एवं बुंदराम मेश्राम, ग्राम नगचुवा (3) जितेन्द्र जायसवाल, ग्राम धूमा के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) (च), 34 (2) व 59 (क) के तहत् ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल कराया जा रहा है तथा ललिता यादव ग्राम सुकुलकारी के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार 05 मार्च 2021 एवं 6 मार्च 2021 के उपलंभन कार्य के दौरान कुल 119.500 लीटर महुआ मदिरा तथा मदिरा बनाने योग्य 4660 कि.ग्रा. महुआ लहान जप्त किया गया है। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य 23900 रू. तथा लहान से निर्मित होने वाली मदिरा की कीमत 310660 रू. कुल 334560 आंकी गई है। आबकारी उपलंभन दल में आबकारी उपनिरीक्षक आनंद वर्मा, मुकेश पाण्डेय एवं रमेश कुमार दुबे तथा जिले के हमराह स्टॉफ शामिल रहे।
