Blackbuck Case: सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू की मुश्किलें बढ़ी, अब राजस्थान हाईकोर्ट में चलेगा केस

जोधपुर. दो दशक पुराने काले हिरण शिकार (Blackbuck Case) मामले में सलमान खान के साथ सह-अभियुक्तों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट से बरी हुए बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान (Saif Ali Khan), तब्बू (Tabu), सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre), नीलम कोठारी (Neelam Kothari) और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत के खिलाफ सरकारी अपील को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है. सरकारी वकील की लीव-टू-अपील को जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब चार सप्ताह बाद मामले सुनवाई शुरू होगी.
इस केस में सह-आरोपियों के खिलाफ सरकार ने लीव-टू-अपील अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट में जब अर्जी में तय समय सीमा (3 महीने तक का समय) से अधिक की देरी की बात सामने आई तो सरकार की ओर से सेक्शन 5 की अर्जी (देरी का कारण) दायर की गई. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट इस अजी को स्वीकार कर लिया.
दो दशक पुराने कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था. उसके बाद सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की गई थी.
ये था मामला
फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान साल 1998 में सलमान खान और सह कलाकारों पर 12 और 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार का आरोप है. उसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने करीब दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में यह अपील दायर की थी.
