SIR अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश Election Commission of India

जमशेदपुर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटिहीन बनाने के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण महाअभियान का आगाज होने जा रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि क्षेत्र का कोई भी योग्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।

एक महीने तक चलेगा भौतिक सत्यापन का कार्य

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आगामी 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। वे हर घर का व्यक्तिगत दौरा करेंगे और वहां रहने वाले मतदाताओं की उपस्थिति का जमीनी स्तर पर सत्यापन करेंगे। राहत की बात यह है कि इस शुरुआती चरण के दौरान आम जनता से किसी भी प्रकार के कागजात या प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि को मानक मानकर नए युवा मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज किए जाएंगे, जबकि पूरी तरह से संशोधित व अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा।

प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा

प्रशासन ने इस बार यह दृढ़ संकल्प लिया है कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से न छूटे। रोजगार के सिलसिले में राज्य से बाहर रहने वाले मजदूरों या अन्य महानगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक 'ईसीआइ-नेट' (ECI-NET) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त कर पंजीकरण की प्रक्रिया को आसानी से पूरा करवा सकता है।

चुनिंदा मामलों में ही होगी दस्तावेजों की आवश्यकता

पुनरीक्षण के अगले चरण के तहत 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच चलने वाले जांच अभियान में केवल उन्हीं नागरिकों से दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में कोई नोटिस दिया गया हो। जिन लोगों के नाम वर्तमान मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज हैं, उन्हें कोई भी नया प्रमाण पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि, यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो उसे अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र में से किसी भी एक वैध कागजात की स्व-हस्ताक्षरित (Self-Attested) प्रति देनी होगी। पहली बार मतदाता सूची का हिस्सा बनने वाले युवाओं को प्रपत्र-6 (Form-6) भरना अनिवार्य होगा।

डिजिटल माध्यमों से आसान हुआ पंजीकरण और समाधान

तकनीक के इस दौर में नागरिकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने टोल-फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर '1950' को पूरी तरह सक्रिय रखा है। इसके साथ ही, आम लोग ईसीआइ-नेट की वेबसाइट और आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी अपनी समस्याओं का निपटारा घर बैठे कर सकते हैं।

इस देशव्यापी पुनरीक्षण अभियान की जमीनी शुरुआत 30 जून को सुबह 11 बजे सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की पहली बैठक के साथ होगी। इसके अतिरिक्त, युवा वर्ग को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में विशेष गोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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