NEET 2017 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 26 जून से पहले CBSE जारी करे रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की नीट पर अंतरिम रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने सीबीएसई से हर हाल में 26 जून से पहले रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा है। 
 
 
नेशनल इलिजिबिलिटी इंट्रेस टेस्ट(नीट)-2017 के परिणाम घोषित करने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि देशभर में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित हुए नीट-2017 में करीब 12 लाख छात्र शामिल हुए थे।

गत 24 मई को हाईकोर्ट में रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई थी। नीट परीक्षा में एक समान प्रश्नपत्र न होने के आरोप संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में यह आदेश पारित किया था। याचिकाओं में कहा गया था कि अंग्रेजी और तमिल के प्रश्न पत्र में बहुत अंतर था।

बता दें शिक्षण सत्र 2018-19 से आयुष पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से होंगे। दाखिला प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए और छात्रों को आयुष के प्रति आकर्षित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आयुष में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी शामिल हैं।

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