हैवानियत मामले में पुलिस ने 12 आरोपितों को वीडियो व पूछताछ के आधार पर चिह्नित किया है

कानपुर। काकादेव कोचिंग मंडी में पढ़ने आए इटावा के छात्र से हैवानियत मामले में पुलिस ने 12 आरोपितों को वीडियो व पूछताछ के आधार पर चिह्नित किया है। इन आरोपितों में से छह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, बाकी की तलाश हो रही है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित की तहरीर के आधार पर काकादेव थाने में आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

रविवार को एक के बाद एक सात वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए, जिसमें कुछ युवा एक किशोर के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। वीडियो में किशोर को निर्वस्त्र करके पीटने और चेहरे पर आग का स्प्रे करके उसे डराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दो वीडियो में किशोर के नाजुक अंग में ईंट बांध कर लटकाया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस ने किया पर्दाफाश

सोमवार को फजलगंज थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में डीसीपी सेंट्रल जोन आरएस गौतम ने इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया।

उन्होंने बताया कि जो सात वीडियो प्रचलित हुए थे, उसके आधार पर पुलिस ने तनय चौरसिया उर्फ तन्मय निवासी एन ब्लाक रानीगंज थाना काकादेव, अभिषेक कुमार निवासी ग्राम श्रीनगर थाना कोतवाली जनपद महोबा, योगेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम भिटिया पोस्ट लारा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, संजीव कुमार यादव निवासी ग्राम दडवा पोस्ट खालिसपुर जनपद जौनपुर, हरगोविन्द तिवारी उर्फ केशव तिवारी ग्राम व पोस्ट ईकरी लखना थाना लवेदी जनपद इटावा और शिवा त्रिपाठी निवासी सोनवर्षा थाना बकेवर इटावा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा नितिन, अनुज, पंकज, हर्षित, उदय और आकाश के नाम भी प्रकाश में आए हैं। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

पुलिस की जुबानी, यह थी कहानी

डीसीपी सेंट्रल जोन आरएस गौतम ने बताया कि पीड़ित छात्र एक अप्रैल को एसएससी और सेना की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से काकादेव कोचिंग मंडी आया था। केशव और शिवा पीड़ित छात्र के पूर्व परिचित हैं, जोकि यहां से नीट की तैयारी कर रहे थे। दोनों अभी ब्वायज हास्टल में रहते हैं। पीड़ित छात्र भी इनके पास आकर रहने लगा।

20 अप्रैल को पीड़ित छात्र ने केशव और शिवा को बताया कि वह ऑनलाइन गेम एविएटर खेलने में माहिर है और उसे 20 हजार रुपये मिल जाएं तो वह एक ही दिन में साढ़े तीन लाख रुपये कमा सकता है। इसी लालच में दोनों ने अपने परिचित छात्रों से रुपये उधार लेकर उसे दे दिए।

21 अप्रैल को उसने गेम खेला और दावा किया वह हार गया है। आरोप था कि पीड़ित छात्र खेल में जीता और उसने जीती रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी। इसी गुस्से में छात्र को हॉस्टल के कमरे में बंधक बना लिया। इसके अलावा तनय ने भी हॉस्टल में कमरा लिया हुआ था। पीड़ित छात्र को पांच दिनों तक इन्हीं दोनों कमरों में बंधक बनाकर रखा गया और प्रताड़ना दी गई, ताकि वह पैसा वापस कर दे।

पांच दिनों में बने 31 वीडियो

पत्रकार वार्ता के दौरान आरोपितों ने बताया कि पांच दिनों में कुल मिलाकर 31 वीडियो बने थे। इनमें से केवल सात प्रचलित हुए हैं और सातों वीडियो में तनय ही नजर आ रहा है।

तनय ने जलाया, नितिन ने पट्टे से पीटा

वीडियो में जो युवक पीड़ित को जलाते हुए दिख रहा है, वह तनय है। तनय कोचिंग मंडी में एक शिक्षक की गाड़ी चलाता है। उसने डी फार्मा व बी फार्मा भी किया है। पुलिस तनय को ही इस गिरोह का लीडर बता रही है। पट्टे से पीटने वाले युवक की पहचान नितिन की रूप में हुई है, जो फरार है। सामने आया है कि तनय पर ढाई लाख रुपये का कर्ज है। उसे उम्मीद थी कि छात्र उसे कमाकर देगा तो उसका कर्ज कम होगा। उम्मीद टूटने पर वह ज्यादा आक्रोशित हो गया।

कुकर्म की भी अफवाह

इस दौरान एक अफवाह यह भी रही कि पीड़ित के साथ आरोपितों ने कुकर्म किया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का मेडिकल कराया गया है। उसका बयान भी हुआ है लेकिन उसने इस तरह के आरोपों से मना किया है।

प्रताड़ना से बेहोश हुआ तो पानी डालकर होश में लाए

पीड़ित की ओर से जो तहरीर दी गई है, उसमें अपने साथ हुई प्रताड़ना के बारे में भी लिखा है। पीड़ित के मुताबिक नाजुक अंग में ईंट बांधने की वजह से वह बेहोश हो गया। इसके अलावा मारपीट की वजह से भी वह कई बार बेहोश हुआ। वह जब-जब बेहोश हुए, पानी की छीटें डालकर उसे होश में लाया गया और दोबारा से प्रताड़ित किया गया। तहरीर में उसने लिखा है कि उसके साथ प्रताड़ना नितिन के कमरे में हुई।

आरोपितों के खिलाफ ये धाराएं लगीं

  • 147: पांच से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव।
  • 148: ऐसे हथियार का प्रयोग जिससे मृत्यु हो सके।
  • 343: तीन या इससे अधिक दिनों तक बंदी बनाना
  • 34: एक ही आशय से किया गया अपराध
  • 307: हत्या का प्रयास
  • 348: किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर धन अर्जित करने के लिए मजबूर करना
  • 384: डरा धमका कर रंगदारी मांगना
  • 386: किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट का भय दिखाकर वसूली करना
  • 506: धमकी देना
  • 500: मानहानि

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