झोलाछाप वैद्य पर गंभीर आरोप, इलाज के बहाने 14 साल की बच्ची से अपराध; आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्वास्थ्य उपचार के नाम पर एक चौदह वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फर्जी वैद्य को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। ताड़ोकी थाना अंतर्गत आने वाले आमागांव के रहने वाले चौवालीस वर्षीय आरोपी रमेश कुमार पिस्दा ने इलाज का झांसा देकर किशोरी को अचेत करने वाली दवाइयां दीं और उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता के पांच माह के गर्भ से होने की बात सामने आने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो कानून और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है।
बीमारी का डर दिखाकर परिजनों को भटकाया
पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस वर्ष पंद्रह अप्रैल को चौदह वर्षीया बालिका की तबीयत बिगड़ने पर उसके पारिवारिक सदस्य उसे उपचार हेतु आमागांव में झाड़-फूंक व देशी दवाइयां देने वाले रमेश कुमार पिस्दा के पास ले गए थे। आरोपी ने जांच का ढोंग रचते हुए परिजनों को डराया कि बालिका को गंभीर अंदरूनी बीमारी है, जिसका यदि शीघ्र इलाज न कराया गया तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके उपरांत उसने पीड़िता को एक ताबीज पहना दिया। तत्पश्चात पच्चीस मई दो हजार छब्बीस को जब बालिका अपने चाचा के साथ आरोपी के स्थान पर पहुंची, तो आरोपी ने चाचा को बाहर बैठाकर बालिका को अपने पूजा कक्ष के अंदर बुला लिया।
नशीली दवा खिलाकर किया यौन शोषण
इसके बाद भी आरोपी बीमारी ठीक करने का बहाना बनाकर बालिका को लगातार अपने पास बुलाता रहा और परिजनों को प्रक्रिया से दूर रखता था। इस दौरान वह किशोरी को धोखे से नशीली गोलियां खिला देता था, जिससे वह बेसुध हो जाती थी, और फिर उसका यौन शोषण करता था। सत्रह अक्टूबर दो हजार छब्बीस को जब बालिका की शारीरिक हालत पुनः बिगड़ी, तो परिजन उसे डॉक्टरी परामर्श के लिए अंतागढ़ के अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चिकित्सकों ने बालिका के पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी दी। यह सुनकर स्तब्ध रह गए परिजनों ने जब बच्ची से गहन पूछताछ की, तो उसने कथित वैद्य की इस काली करतूत की पूरी जानकारी दी।
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार
पुत्री के साथ घटित इस अमानवीय घटना की जानकारी होते ही पीड़ित पिता ने ताड़ोकी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश कुमार पिस्दा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा चार एवं छह के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पूरी की।
