मंत्री के प्रयासों से एम.एस. एक्ट के सभी प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के विशेष प्रयासों से अलवर जिले के तीन मृतक आश्रित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जूली ने हाथ से मैला ढ़ोने वाले कार्मिको के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत निजी शौचालय में सफाई करते समय मृत हुए जिले के 3 व्यक्तियों के परिवारों के प्रकरणों को मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता प्रदान कर अपवाद स्वरूप मृतकों के आश्रितों को प्रति परिवार दस लाख रुपए यानी कुल तीस लाख रूपए की सहायता राशि की स्वीकृती प्रदान की। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार  सोनी ने आदेश जारी कर स्वर्गीय भोला उर्फ रामकिशन की पत्नी श्रीमती ममता देवी निवासी मोहल्ला अखेपुरा लाल खान स्वर्गीय विक्की पुत्र प्रदीप की माता श्रीमती सावित्री देवी निवासी तीजकी रोड स्वर्ग रोड अलवर एवं स्वर्गीय श्याम मेहतर की पत्नी विमलेश देवी उर्फ कमलेश देवी निवासी लक्ष्मणगढ़ अलवर को प्रति परिवार  दस लाख मुआवजा राशि के आदेश जारी किए गए थे जिनके स्वीकृती आदेश और डमी चेक पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेन्द्र सिंह व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  मंत्री टीकाराम जूली बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं राजगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणाराज्य अनुजा निगम के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर प्रदान किए गए।

Leave a Reply