अब नेशनल हाईवे किनारे भी छलकेंगे जाम, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: सड़कों के किनारे होटल-रेस्तरां में बंद पड़े बार को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार की तरफ से इस संदर्भ में मंत्रिमंडल में अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है जिससे होटल व रेस्तरां में शराब को बेचा जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश के आने से अब राष्ट्रीय उच्च मार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटल, रैस्टोरैंट व क्लब आदि में शराब को परोसा जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निकाला तोड़
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इस आदेश के बाद से ही सरकार ने इसका तोड़ निकाला था, जिसमें पहले राष्ट्रीय उच्च मार्गों के दर्जे को घटाया गया। इन मार्गों का दर्जा घटने से ठेकों को खोलने का रास्ता साफ हो गया, साथ ही अब सड़कों के किनारे होटल-रेस्तरां में बंद पड़े बार को फिर से खोलने के लिए अध्यादेश को लाने का निर्णय लिया, जिसे मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान करने के बाद राजभवन भेजा गया। अब राजभवन से इसकी अनुमति मिल गई है जिसके बाद होटल-रेस्तरां में शराब को परोसा जा सकेगा।

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