अब पैट्रोल-डीजल पर वैट की गणना में उपकर शामिल नहीं किया जायेगा

भोपाल। शिवराज सरकार ने पैट्रोल-डीजल के व्यवसाईओं को राहत देते हुये नया प्रावधान कर दिया है कि अब पैट्रोल-डीजल पर वैट की गणना में उपकर शामिल नहीं किया जायेगा।उल्लेखलीय है कि पैट्रोल-डीजल पर एक प्रतिशत उपकर लेने का वर्ष 2018 में प्रावधान किया गया था। उस समय हो यह रहा था कि वैट की गणना के लिये इस उपकर को भी जोड़ लिया जाता था। इससे विसंगति उत्पन्न हो रही थी क्योंकि उपकर उस राशि पर लिया जाना चाहिये था जो वैट की गणना के लिये रहती है। इसी विसंगति को दूर करने के लिये विधानसभा के पिछले सत्र में मप्र वेट संशोधन विधेयक पारित किया गया था और राज्यपाल के हस्ताक्षरों से उसे अधिनियम का रुप दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इस अधिनियम का अधिसूचना जारी कर उनफोर्समेंट यानि क्रियान्वयन कर दिया है। यह एनफेर्समेंट 29 जनवरी 2018 से लागू किया गया है। यदि इस तिथि के पहले किसी पैट्रोल-डीजल व्यवसाई ने उपकर वसूल कर अपने पास रख रखा है तो उसे सरकारी खजाने में जमा कराना होगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पैट्रोल-डीजल पर वैट की गणना में अब उपकर नहीं जोड़ा जायेगा। इसके लिये नया प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव यानि 29 जनवरी 2018 से लागू किया गया है। ऐसा विसंगति दूर करने के लिये किया गया है।
