अब होटल, रेस्तरा और रिसोर्ट बार के लायसेंस  लोक सेवा के माध्यम से ऑनलाईन दिये जायेंगे…

शिवराज सरकार ने किये नए प्रावधान

भोपाल। अब प्रदेश में शराब कारोबार एवं परोसने के लायसेंस लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ऑनलाईन दिये जायेंगे। इस संबंध में शिवराज सरकार ने नया प्रावधान कर दिया है। थोक विक्रय के लायसेंस के अंतर्गत डिनेचर्ड स्पिरिट एवं अन्य सम्पाकों की अनुज्ञा जिला कलेक्टर को आवेदन करने पर दो सप्ताह में मिलेगी। फुटकर विक्रय के लायसेंस के अंतर्गत जिला कलेक्टर को आवेदन करने पर शॉप बार (शराब दुकान के साथ अहाता) की अनुज्ञा दो सप्ताह में, रेस्तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार की अनुज्ञा 4 सप्ताह में, सिविलियन विनोदगृह तथा व्यवसायिक क्लब की अनुज्ञा आबकारी आयुक्त को आवेदन करने पर 4 सप्ताह में अनुज्ञा मिलेगी। इसी प्रकार, जिला कलेक्टर को आवेदन करने पर किसी एक दिनी पार्टी में शराब परोसने, देशी शराब के अहाते की अनुज्ञा 4 सप्ताह में मिलेगी। सहायक आबकारी आयुक्त को आवेदन करने पर गांव में किसी समारोह के आयोजन में देशी शराब परोसने की अनुज्ञा 2 सप्ताह में मिलेगी। डिनेचर्ड स्पिरिट के फुटकर विक्रय का लायसेंस जिला कलेक्टर को आवेदन करने पर 4 सप्ताह में मिलेगा। मेनुफेक्चरिंग लायसेंस के अंतर्गत आसवानी में स्पिरिट विनिर्माण, बोतल भराई यानि बॉटलिंग, विशेष बोतल भराई, निर्यात हेतु देशी स्पिरिट के विनिर्माण एवं बोतल भराई, देशी शराब बोतल में भरने, बियर निर्माण, बियर विशेष बोतल भराई, वाइनरी, ड्राट बियर निर्माण की अनुज्ञा आबकारी आयुक्त को आवेदन करने पर 4 सप्ताह में मिलेगी। औषधीय और प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, भण्डारण व परिवहन हेतु आवेदन सहायक आबकारी आयुक्त या जिला कलेक्टर को आवेदन करना होगा जिसकी अनुज्ञा 4 सप्ताह में मिलेगी। अन्य लायसेंसों के अंतर्गत विनिर्मित औषधि कोका पत्ती की बिक्री, अफीम से औषधि निर्माण, उद्योगों में डिनेचर्ड स्पिरिट के उपयोग की अनुज्ञा जिला कलेक्टर को आवेदन करने पर 4 सप्ताह में मिलेगी।

 
इनका भी किया प्रावधान :
प्रदेश का आबकारी विभाग आठ और लायसेंस भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रदान करेगा। थोक विक्रय लायसेंसों के अंतर्गत अन्य राज्यों में उत्पादित विदेशी मदिरा का मप्र में केन्द्रीय गोदाम बनाने के लिये एफएल 10 ए लायसेंस तथा भारत से बाहर निर्मित बोतल में बंद विदेशी मदिरा को मप्र में रखने हेतु एफएल 10 बी केंद्रीय गोदाम लायसेंस हेतु आबकारी आयुक्त को उक्त कानून के तहत आवेदन करना होगा जो 4 सप्ताह में इसका निराकरण करेंगे। इसी प्रकार, एफएल 6 सैनिक केन्टीन थोक विक्रय लायसेंस हेतु संबंध्ति जिला कलेक्टर को आवेदन करना होगा जो 2 माह में इसका निराकरण करेंगे। फुटकर विक्रय लायसेंसों के अंतर्गत एफएल 7 सैनिक कैंटीन फुटकर लायसेंस, एफएल 8 सैनिक/पैरा मिलिट्री द्वारा संचालित क्लब अथवा मेस में विदेशी मदिरा रखने का लायसेंस लेने हेतु भी संबंधित जिला कलेक्टर को आवेदन करना होगा जो 2 सप्ताह में इसका निराकरण करेंगे। इसी प्रकार, रेक्टीफाईड स्प्रिरिट एक बोतल में भरने एवं विक्रय करने का लायसेंस, अफीम बनाये जाने के लिये उपयोगी  लेने के लिये रेक्टीफाईड स्प्रिरिट 2 ए लायसेंस तथा सैनीटाईजर बनाने का लायसेंस रेक्टीफाईड स्प्रिरिट 2 बी लायसेंस लेने हेतु सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी आयुक्त को आवेदन करना होगा जो क्रमश: 2, 3 एवं 3 सप्ताह में इसका लोक सेवा गारंटी कानून के तहत निराकरण करेंगे।
 

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