अब 24 घंटे में ही क्लियर हो जाएगा चेक

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 30 सितंबर तक अपने सभी ब्रांच में चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करने को कहा है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम चेक को क्लियर करने की एक प्रक्रिया है। इस सिस्टक के लागू होने के बाद चेक क्लियरेंस में तेजी आएगी और काम जल्दी निपटेगा। वैसे तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम साल 2010 से ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1.50 लाख शाखाओं में ही लागू हो पाया है। इसी को देखते हुए अब आरबीआई ने सभी बैंकों के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर को सर्कुलर जारी कर कहा है कि यह देखा गया है कि बैंकों की कई शाखाओं को किसी तरह की औपचारिक क्लियरिंग सिस्टम से बाहर रखा गया है। इसकी वजह से उनके ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय ज्यादा लगता है और चेक के कलेक्शन में लागत भी ज्यादा आती है। इसी को देखते हुए सभी शाखाओं में इमेज आधारित सीटीएस 30 सितंबर, 2021 तक लागू किया जाए।
