इस बैंक पर आरबीआई ने लगाया 35 लाख का जुर्माना, ये है कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर फ्रॉड क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसकी वजह से आरबीआई ने बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

24 अक्तूबर को जारी किया था आदेश

इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने 24 अक्तूबर 2019 को आदेश जारी किया था। 25 अक्तूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा था कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था। 

इसलिए लगाया जुर्माना

बैंक पर नियामकीय अनुपालन में कमी की वजह से जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस जुर्माने से बैंक के किसी लेनदेन या ग्राहकों के साथ किया गया किसी तरह का एग्रीमेंट इससे प्रभावित नहीं होगा। 

मार्च 2017 में की थी जांच

बता दें कि मार्च 2017 में रिजर्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्तीय स्थिति का जायजा लेने के लिए जांच की थी। आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जवाब में पाया गया कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया था। इसलिए अब केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है। 

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