कठुआ केस: सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर किया केस, सीबीआई जांच की मांग खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच की मांग को ठुकराते हुए केस को जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई और रिकॉर्डिंग होगी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। दरअसल जम्मू के कठुआ में एक नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था। यहां तक की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी आलोतचना हुई थी।
वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर सरकार को पठानकोट मामले की सुनवाई के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। साथ ही सरकार को पीड़ित के परिवार, उनके वकील और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। बता दें कि केस को पठानकोट ट्रांसफर करने से पहले उधमपुर, जम्मू, रामबन समेत कई जगाहों पर ट्रांसफर करने का विचार किया था। हालांकि पीड़िता का परिवार रामबन के अलावा किसी दूसरी जगह पर केस को ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं था।
गौरतलब है कि घुमंतू अल्पसंख्यक समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी असल चिंता मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर है और यदि इसमें जरा सी भी कमी पाई गई तो इस मामले को जम्मू-कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बच्ची के पिता ने अपने परिवार, मित्र और वकील की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की थी।
