कोचिंग संस्थानों के लिए बनाए फायर सेफटी के नियम 

 भोपाल । विधानसभा में आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवदर्धन सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश के कोचिंग संस्थानों में आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए फायर सेफटी के नियम बनाए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। कोचिंग संस्थानों की फीस निर्धारण को लेकर सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह सवाल मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी हम संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे, फीस और कोचिंग को लेकर पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च शिक्षा कोचिंग संचालिल करने के संबंध में कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि राजधानी क एमपी नगर क्षेत्रांतर्गत जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 में 26 एवं 45 में 36 कोचिंग संचालित है।

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