गीला कचरा और सूखा कचरा अलग-अलग न देने पर भी लग सकता है जुर्माना 

भोपाल । भोपाल शहर में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना अब जुर्माने की श्रेणी में आ गया है। सड़क एवं गलियों में कचरा फैंकना, सार्वजनिक स्थल पर थूकना, खुले में स्नान करना, खुले में मूत्र विसर्जन करना, शौच करना और खुले में बर्तन-कपड़े धोते हुए पाए जाने पर नगर निगम स्पॉट फाइन की कार्यवाही करेगा। इसके लिए जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। वहीं निगम प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला स्पॉट फाइन की कार्यवाही करता है। स्पॉट फाइन के रूप में राशि वसूल की जाती है। यह राशि 100 से 500 रूपये तक वसूल की जाती थी, लेकिन अब अलग-अलग कैटेगरी में जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। कचरा फेंकने से लेकर शादी समारोह की गंदगी पर लगेगा स्पॉट फाईन सड़कों एवं गलियों में कचरा फैंकने पर 500 रूपये, सार्वजनिक स्थल पर थूकना 250, खुले में स्नान पर 300, खुले में मूत्र विसर्जन पर 500, खुले में शौच पर 500, खुले में बर्तन/कपड़े धोने पर 500, थोक कचरा उत्पादक द्वारा 1000 कचरे के साथ मलवा डालने पर 2000, सूखे कचरे को अलग कर नहीं देने पर 200, गार्डन के हरे कचरे को खुले में फैंकने पर 200, खुले में कचरा जलाने पर 500, व्यवसायिक उपयोग के दौरान मछली, मीट, पोल्ट्रीफार्म आदि का कचरा अलग ने देने पर 750, दुकानों और ठेलों के बाहर डस्टबिन न रखने बिना पृथक्कीकरण अपशिष्ट प्रदान करने पर पृथक-पृथक पर 750, घर/गली साफ न रखने पर 1000, पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने पर 500 रूपये और सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम करने के 04 घंटे में सफाई न करने पर क्षेत्रफल व कचरे की संभावित मात्रा के आधार पर आकलित कर जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यक्रम के करने पूर्व आयोजक को अनुमति लेना होगी। 

Leave a Reply