निर्भया गैंगरेप: SC का अहम फैसला, दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2012 के गैंगरेप और हत्याकांड के चार दोषियों पर आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों की सजा-ए-मौत के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट में बजी तालियां। लोगों ने फैसले का स्वागत किया। बता दें कि चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर.भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ मामले में फैसला सुनाया। इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और निर्भया कांड नाम से चर्चित रहा था।

शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपीलों पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। चारों ने 13 मार्च, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी। इन चारों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया था। उसने सुधार गृह में सजा के अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं।

नहीं भूलेगी 16 दिसंबर 2012
साल 2012 में 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में जघन्य तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे उसके एक दोस्त के साथ बस से बाहर फेंक दिया गया था। उसी साल 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गयी थी। दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से निपटने के अलावा सुप्रीम कोर्ट दोषियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने और युवा होने की वजह से नरमी बरती जानी चाहिए।

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