पति के सामने पत्नी और बेटी से किया था गैंगरेप

गया। बिहार के गया में एक अदालत ने मां-बेटी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में नौ दोषियों को सजा सुनाई है। मामला गया जिले के टेकारी अनुमंडल के कोंच प्रखंड के सोनडीहा गांव का है जहां मां-बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गया व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पाक्सो कोर्ट के एडीजी-7 के न्यायाधीश नीरज कुमार ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी को अलग-अलग धाराओं में अर्थ दंड भी लगाया है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्पेशल पास्को कोर्ट के एडीजी-7 के न्यायाधीश नीरज कुमार द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
  उन्होंने बताया कि 13 जून वर्ष 2018 की रात जिले के कोंच प्रखंड में एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से घर लौट रहे थे इसी बीच सोनडीहा गांव के समीप रात्रि में कुछ लोगों ने उन्हें जबरन रुकवा दिया, इसके बाद पिता के हाथ-पैर बांध दिए और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जबकि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ भी एक व्यक्ति ने वहीं पर दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद बिहार की सियासत काफी गरमा गई थी। इस मामले में गया जिला के कोंच थाना में सोनडीहा गांव के 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब से यह मामला गया व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। 2 वर्ष बाद 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था जिनको इस केस में सजा सुनाई गई है।

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