बकरीद पर सिर्फ सरकारी कत्लखानों में होगी कुर्बानी- बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कहा है कि बकरों या भेड़ों की कुर्बानी सिर्फ सरकारी कत्लखानों में होगी. किसी भी निजी जगह पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी अपने फ्लैट या घर के भीतर बकरे या भेड़ की कुर्बानी नहीं दे सकता न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी और न्यायाधीश गौतम पटेल की बेंच ने मुंबई महानगरपालिका को इसका पालन करने का आदेश दिया है. हालांकि बेंच ने ये छूट दी है कि मनपा से अनुमति लेकर हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी दी जा सकती है. लेकिन कोर्ट ने साथ ही एक कंडीशन भी लगाई है. कोर्ट के मुताबिक अगर किसी हाउसिंग सोसायटी के एक किलोमीटर के दायरे में स्लॉटर हाउस है तो वहां पर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा मुंबई एक ऐसा शहर है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और सामान्य तौर पर रिहायशी घर आकार में छोटे हैं. हम नहीं मानते कि ऐसी स्थिति में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक से हो पाएगी. इसलिए पब्लिक सेफ्टी, साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट जगहों पर कुर्बानी की छूट नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने मनपा से सख्त लहजे में कहा है कि सुरक्षा और सफाई का खयाल रखा जाए. दरअसल कोर्ट दो संस्थाओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इन संस्थाओं ने मनपा की उस नीति के खिलाफ याचिका डाली थी जिसके मुताबिक त्याहारों के दौरान कुर्बानी के लिए अस्थाई एनओसी ली जा सकती है. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि शहर के एंट्री पॉइंट्स और टोल नाकों पर नजर रखी जानी चाहिए. इससे कुर्बानी के लिए शहर में लाए जा रहे जानवरों पर निगाह रखी जा सकेगी. इस चेकिंग की रिपोर्ट बाद में पुलिस को भी भेजी जा सकती है.
