बार मालिकाओं को भी बेचनी पडेगी दस फीसदी ज्यादा शराब

जयपुर । प्रदेश में अब होटल, क्लब और बार मालिकों को भी दस फीसदी शराब ज्यादा बेचनी पडेगी ऐसा नहीं करने पर उन्हें पेनल्टी भुगतनी होगी। शराब बिक्री की गणना तिमाही होगी इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर एक्साइज ड्यूटी मेुं बढोत्तरी की थी यह बढोत्तरी दो तरह की गई थी सस्ती ब्राण्ड की शराब पर एक्साइज ड्यूटी पर 20 प्रतिशत और महेंगे ब्राण्ड की शराब पर 35 प्रतिशत की गई। साथ ही एक अन्य आदेश में होटलों और बार मालिकों को पाबंद किया गया है कि वे हर हालत में पिदले साल के मुकाबले इस साल दस फीसदी साल मुकाबले इस साल दस फीसदी ज्यादा शराब बेचे ऐसा नहीं करने पर शराब पर प्रति पेटी 180 रूपए और बीयर पर प्रति पेटी 78 रूपए की पेनल्टी देनी होगी।
