बिल्डिंग परमिशन के लिए अब हर साल फायर सेफ्टी आडिट जरूरी

भोपाल । जनसुरक्षा के दृष्टिगत भवनों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना कराने की जिम्मेदारी भवन स्वामी व संबंधित निर्माणकर्ता की है। अग्निशमन उपरकणों की स्थापना के साथ नगर निगम से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं सालाना फायर आडिट कराना भी अनिवार्य है। नगर निगम भोपाल द्वारा अग्नि दुर्घटना से बचाव संबंधी सुझाव, प्रदर्शन (डेमो) की सेवाएं इच्छुक व्यक्तियों को सशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है और डेमो के लिए 1500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी शुल्क का निर्धारण भी निगम द्वारा किया गया है। 2000 वर्गफीट आकार के भवन के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 2000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 2001 से 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए 3000 रुपये, 5001 से 15000 वर्गफीट तक के लिए 5000 रुपये, 15001 वर्गफिट से 25000 वर्गफिट तक के लिए 7000 रुपये तथा 25001 से अधिक क्षेत्र के लिए 30 पैसे प्रति वर्गफीट (न्यूनतम 8000 रुपये) शुल्क निर्धारित किया है। वहीं बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद तत्काल फायर आडिट करवाना अनिवार्य किया गया है।यदि कोई भवन स्वामी या निर्माणकर्ता अपने भवनों में निर्धारित मापदण्डों अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना नहीं करता और सालाना फायर ऑडिट नहीं कराता तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भोपाल द्वारा अग्नि दुर्घटना से बचाव संबंधी सुझाव, प्रदर्शन (डेमो) एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के भवनों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है।
पोर्टल पर फायर कंसल्टेंट भी उपलब्ध
नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के विभागीय पोर्टल के माध्यम से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फायर उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत प्रतिवर्ष अपने भवन का फॉयर ऑडिट करवाना अनिवार्य है एवं फायर आडिट रिपोर्ट निगम के श्यामला हिल्स स्थित फॉयर ब्रिगेड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। फायर आडिट के लिए अधिमान्य फायर कन्सल्टेंट की सेवाएं भी ली जा सकती है। निगम ने अग्निशमन इंजीनियर्स (फायर कन्सलटेंट्स) को अनुज्ञप्ति व लायसेंस जारी किए है। इन कन्सलटेंट्स के नाम, मोबाइल नंबर व अन्य आवश्यक जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड है।

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