मुंबई में शाम पांच से सुबह पांच बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक

 

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाहों, बगीचों, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक जाने से 15 जनवरी तक रोक दिया गया है।  डीसीपी (संचालन) एस चैतन्य ने आदेश जारी किया। यह आदेश शुक्रवार दोपहर एक बजे से लागू हुआ और 15 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया कि कोरोना महामारी से खतरा बना हुआ है। इसमें कहा गया कि मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और वायरस के संचरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने होटल और रेस्तरां समेत बंद और खुली जगहों पर नए साल की पार्टियों तथा भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गौरतलब है कि देश में ओमिक्रोन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के नए वैरिएंट के 412 मामले सामने आए। यह एक दिन में ओमिक्रोन के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1193 हो गई। इस बीच, महाराष्ट्र में ओमिक्रोन पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 52 वर्षीय यह व्यक्ति नाइजीरिया से लौटा था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 28 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मरीज को पिंपड़ी चिंचवाड़ नगर निगम, पुणे के यशवंतराव चव्हाण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गुरुवार को रिपोर्ट मिली कि वह ओमिक्रोन से संक्रमित था। गुरुवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के 198 मामले दर्ज किए गए। इनमें अकेले मुंबई से 190 मामले हैं। कोरोना वायरस का नया वैरिएंट अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। मुंबई व महाराष्ट्र में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं।

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