मृत पुलिसकर्मियों के लिये परिवार पेंशन में नया प्रावधान लागू किया

भोपाल।राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान मृत पुलिस कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन का नया प्रावधान लागू किया है। अब मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु के समय प्राप्त की जा रही उपलब्धियां उस दिनांक तक उसके परिवार को दी जाती रहेंगी जब तक कि मृत पुलिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु पूरी नहीं हो जातमी तथा इसके बाद सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतनमान का पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रुप में दिया जायेगा। राज्य के वित्त विभाग ने 55 साल पहले बने मप्र पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन कर उक्त नया प्रावधान लागू किया है।

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