यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज

बिहार की राजधानी पटना के नामी स्कूल संत जेवियर के छह वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षिका नूतन जोसेफ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. नूतन जोसेफ की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई की.

नूतन जोसेफ पर उसी स्कूल की एक छह वर्षीय छात्रा के साथ गलत काम करने का आरोप है. जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी लेकिन निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि ट्रायल नौ माह में पूरा किया जाए.

 

गौरतलब है कि नवंबर महीने में स्कूल में एलकेजी की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार और उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल की दो शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था.

पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान के आधार पर पटना महिला थाना में तीन नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

हालांकि स्कूल प्रबंधन इस सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता आ रहा है.

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