रिटायरमेंट के दो साल बाद अब मिलेगा इन्क्रीमेंट, हाईकोर्ट के निर्देश से मिली राहत

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज पी सेम कोशी ने 30 जून को रिटायर हुए कर्मी की याचिका पर सुनवाई कर विभाग को रिटायर्ड कर्मी को एक साल के इन्क्रीमेंट देने सम्बधी अभ्यावेदन का 6माह के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है। बस्तर जिले के जगदलपुर के रहने वाले नरहरीदास ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवाया था कि वे छत्तीसगढ़ कृषि विभाग में संयुक्त संचालक के पद में कार्यरत रहते हुए 30.06.2019 को रिटायर हुए उन्हें प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट का लाभ मिलता था परंतु 30 जून को रिटायर होने से उन्हें पूरे एक वर्ष कार्य करने के बाद भी एक इन्क्रीमेंट का भुगतान रिटायरमेंट के दो साल बाद भी नहीं किया गया है साथ ही पेंशन भी कम निर्धारित की गई है जिससे अभित्रस्त हो रिट याचिका अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत पेश करवाया था जिसपर आज सुनवाई कर सचिव कृषि विभाग व वित्त सचिव सहित अन्य को निर्देश जारी किया है कि वे याचिकाकर्ता के इन्क्रीमेंट का भुगतान करने अभ्यावेदन का 6माह के भीतर निराकरण करें।
 

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