विधानसभा सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट ने लगाई फैसलों की झड़ी, यहां पढ़ें अहम फैसलें

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब किसान नीति के मसौदे का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे कैबिनेट सब-कमेटी को सौंपने का फैसला लिया है। यह मसौदा किसान आयोग द्वारा विभिन्न समुदायों से सलाह से तैयार किया गया है।मंगलवार को कैप्टन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए लाया गया था। मसौदा पेश करते हुए किसान आयोग के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कहा कि कृषि नीति विचार-विमर्श और संशोधन के लिए खुली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मसौदा देखा है और इसके कुछ उपबंधों की राजनैतिक अड़चनें होने के मद्देनजर कैबिनेट सब-कमेटी को इस नीति की जांच करके आगामी फैसला लेना चाहिए। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट सब-कमेटी का गठन करने के लिए अधिकृत किया है। 

यह नीति जल प्रबंधन, पशुधन के विकास, फसली विभिन्नता, वस्तु से अन्य वस्तुएं तैयार करने, साझी जमीन, फसल मुआवजा फंड, शासन, विभागों और महकमों का विलय आदि मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे कृषि पर निर्भर लोगों का जीवन स्थाई ढंग से सुधारने के साथ-साथ भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण संतुलन कायम रखा जा सके।

केंद्र के पोषण अभियान के लिए राज्य मैनेजमेंट यूनिट बनेगा

पंजाब मंत्रिमंडल ने छह साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार के लिए भारत सरकार के पोषण अभियान के अधीन प्रादेशिक प्रोजेक्ट प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए प्रादेशिक, जिला और ब्लॉक स्तर पर 184 पद भरने का भी फैसला किया गया है। 

इन पदों की अवधि 31 मार्च, 2020 तक होगी। इन पदों में कंसलटेंट प्लानिंग एक, मॉनिटरिंग एंड इवैलूएशन एंड कपैसिटी बिल्डिंग एंड बीसीसी एक, कंसलटेंट हेल्थ एंड न्यूट्रीशन एक, कंसलटेंट फाइनांशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्युरमेंट एक, प्रोजेक्ट ऐसोसिएट्स दो, ऑफिस मैसेंजर/सेवक दो, जिला कोआर्डिनेटर 22 और ब्लॉक कोआर्डिनेटर के 155 पद हैं। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल एजेंसी है।

चिड़ियाघरों की आय अब नहीं जाएगी सरकारी खजाने में
पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिड़ियाघरों की प्रवेश टिकटों की आय और अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को पंजाब चिड़ियाघर विकास सोसायटी के खाते में जमा करवाने की पुरानी प्रणाली को फिर से अमल में लाने का फैसला किया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के चिड़ियाघरों में लोगों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर लिया गया है।

इससे चिड़ियाघरों के रख-रखाव के लिए दिनों-दिन बढ़ रही जरूरतों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखा गया है। इस कदम से चिड़ियाघरों के अन्य सभी साधनों जैसे कैंटीनों, पार्किंग वाले स्थानों, सफारियों और वाहनों से एकत्रित होने वाला राजस्व और फूड कोर्ट और भविष्य में अन्य किसी भी स्रोत से होने वाली आय इस सोसायटी की खाते में जमा होगी। 

 

इस फैसले से 5 फरवरी, 2018 को कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा लिया गया फैसला भी लागू हो गया। जिसमें सोसायटी की सारी आय राज्य सरकार के खजाने में जमा कराने की हिदायत की गई थी।

बता दें कि चिड़ियाघरों के विकास के लिए 26 जून, 2012 को पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब चिड़ियाघर विकास सोसायटी नोटिफाई की थी और एक अप्रैल, 2013 से चिड़ियाघरों की प्रवेश टिकटों की आय सोसायटी के खातों में ही जमा कराई जा रही थी। अकाउटेंट जनरल द्वारा ऐतराज उठाने के बाद सारी आय को सरकारी खजाने में जमा कराने का फैसला लिया गया था। 

विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट ने लगाई फैसलों की झड़ी
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाने, राज्य सिविल सेवाएं नियम में संशोधन और प्रदेश के वैटनरी अस्पतालों में नियुक्तियों के साथ-साथ एक्साइज एक्ट में संशोधन के विधेयक से संबंधित नए बिलों को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने ‘द पंजाब ट्रांसपेरैंसी इन पब्लिक प्रक्योरमेंट एक्ट 2019’ के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य कुशलता, आर्थिकता व पारदर्शिता को सुनिश्चित बनाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और भ्रष्ट तत्वों को रोकने के लिए बोलीकारों को निष्पक्ष मौके मुहैया करवाना है। 

 

यह ड्राफ्ट बिल सभी खरीददारियों से संबंधित है, जिनका भुगतान संचित फंड, सार्वजनिक खातों सहित सरकारी खातों से होता है। यह ड्राफ्ट सभी खरीद इकाईयों पर लागू होगा, चाहे वह एक प्रशासनिक विभाग या बोर्ड /निगम /पीएसयू /अर्ध स्वायत्त संस्था या फिर किसी प्रशासनिक विभाग की सोसायटी हो। यह एक्ट ‘राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल’ को अपेक्षित कानूनी दर्जा मुहैया करवाता है, जिससे सार्वजनिक खरीद के लिए इसका प्रयोग अनिवार्य है और खरीद सुविधा संबंधी सेल बनाने का विकल्प भी मुहैया कराता है।

पंजाब आबकारी एक्ट संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब एक्साइज एक्ट (संशोधन) विधेयक – 2019 (पंजाब आर्डिनेंस 2 ऑफ 2019) को पंजाब विधानसभा के आगामी अधिवेशन में पेश करके एक्ट में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। यह संशोधन पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 31 के क्लॉज (सी) में रेगुलेटरी /मानिटरिंग करने से संबंधित है।

सिविल सेवाएं नियम
मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्तों /अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए सिविल सेवाएं (विभागीय परीक्षा) पंजाब नियम 2014 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

वैटरनरी अस्पतालों के सर्विस प्रोवाईडरों का सेवाकाल बढ़ाया
प्रदेश भर के वैटरनरी अस्पतालों में बढ़िया पशु स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने सर्विस प्रोवाइडरों (516 वैटरनरी फार्मासिस्टों व 531 सफाई सेवकों) के पदों के ठेके की समय सीमा 31 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के साथ वैटरनरी अस्पतालों के कामकाज को सुचारू बनाने के अलावा किसानों को पशु धन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल होंगी।

 

पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के अंतर्गत जिला परिषद के नीचे काम कर रहे 582 ग्रामीण वैटरनरी अधिकारियों के मंजूर पदों को पशु पालन विभाग में दोबारा तब्दील कर दिया था, ताकि पशु पालकों को पशुओं के लिए बेहतर सेवाएं दी जा सकें। 

विधानसभा में पेश होगा पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल
पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल को पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में रखने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए ऐतराजों को दरकिनार करते हुए मंत्रिमंडल ने नई बनने जा रही स्पोर्ट्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा महाराजा भूपिंदर सिंह का नाम देने का फैसला किया। 

यह फैसला उनकी तरफ से खेल को प्रोत्साहित करने में दिए योगदान को देखते हुए किया गया है। यूनिवर्सिटी को महाराजा भूपिंदर सिंह का नाम दिए जाने का सुझाव खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने पेश किया। हालांकि मुख्यमंत्री पहले इस सुझाव से सहमत नहीं थे, लेकिन अंत में वह साथी मंत्रियों के दबाव पर सहमत हो गए और यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

बता दें कि मुख्यमंत्री ने 19 जून, 2017 को पंजाब विधानसभा में अपने भाषण के दौरान खेल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का एलान किया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य राजा रणधीर सिंह के के नेतृत्व में संचालन कमेटी बनाई गई थी। 

पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून, 2019 को पंजाब खेल यूनिवर्सिटी विधेयक-2019 को मंजूरी देने के साथ ही इस खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए रास्ता साफ हो गया था। 22 जुलाई, 2019 को इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का अकादमिक सत्र 1 सितंबर, 2019 से शुरू होगा।

कृषि भूमि पट्टे पर लेने-देने वालों के लिए आएगा नया कानून

पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित पंजाब लैंड लीजिंग एंड टेंनेंसी बिल 2019 के सभी पक्षों का जायजा लेने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी के गठन का फैसला किया है। इसके साथ ही इस कमेटी के गठन और इसकी शर्तों व अवधि आदि संबंधी फैसला करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अधिकृत किया है। 

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को इस कमेटी का प्रमुख और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी व राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ को सदस्य बनाया है।
यह बिल राज्य में कृषि भूमि को पट्टे पर देने के मामले में बड़े सुधार लाने के लिए मौजूदा छह किरायेदारी कानूनों का स्थान लेगा। 

इसका मकसद भूमि मालिकों और काश्तकारों के अधिकारों और जिम्मेवारियों में संतुलन लाने के अलावा विवादों के निपटारों के लिए तेजी से अदालती आदेशों की प्रक्रिया मुहैया करवाना है। 

भूमि पट्टे संबंधी कानून में पारदर्शिता लाने और भूमि मालिकों को अपनी जमीन छिनने के डर से लिखित पट्टा/करारनामा करने का आधार मुहैया करवाने के अलावा काश्तकारों (जमीन पट्टे पर लेने वालों) को भी जमीन संवारने के लिए लंबे समय के लिए निवेश करने की सुविधा मुहैया करवाना है। इन्हें कर्ज और सब्सिडी के लिए भी सुविधा दिया जाएगा।  

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