सैट में अपील से पहले 10 फीसदी रा‎शि जमा कराई जाए: सेबी

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का कहना है ‎कि उसके आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करने से पहले जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना चाहिए। पूंजी बाजार नियामक का मानना है कि इससे जानबूझकर आदेश के क्रियान्वयन में देरी के लिए दायर की जाने वाली फर्जी अपीलों की संख्या में कमी आएगी। अधिकारियों ने कहा कि नियामक चाहता है कि इसके लिए सेबी कानून में संशोधन किया जाए। इसके तहत यदि किसी इकाई पर जुर्माना लगाया गया है या उसके खिलाफ रिफंड, वसूली, लाभ की वापसी या जब्ती जैसा कोई आदेश दिया गया है तो सैट में अपील से पहले जुर्माना राशि का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना चाहिए। नियामक ने कहा कि कई बार अपील दायर करने के प्रावधान का इस्तेमाल उसके आदेश के क्रियान्वयन में देरी करने के लिए किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा ‎कि इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए सेबी कानून में एक नया प्रावधान अपील से पहले राशि जमा कराने का जोड़ा जाना चाहिए। सेबी का मानना है कि इस तरह के उपायों से फर्जी किस्म की अपीलों पर अंकुश लग सकेगा और सांविधिक अपीलों के निपटान की प्रक्रिया तेज होगी।

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