14 साल तक के बच्चे पैरेंट्स के साथ बिना ID के कर सकते हैं हवाई सफर

नई दिल्ली.हवाई सफर के वक्त पैसेंजर्स को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने को लेकर थोड़ी राहत मिली है। 'ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी’ यानी BCAS ने नियमों में बदलाव करते हुए सर्कुलर जारी किया। ब्यूरो के डीजी राजेश चंद्रा ने शुक्रवार को बताया कि अगर कोई पैसेंजर आईडेंटिटी कार्ड ना होने की वाजिब वजह बताता है, तो किसी फर्स्ट क्लास गैजेटेड अफसर का जारी किया अथॉरिटी लेटर उसकी आईडी के तौर पर मान्य होगा। इसके अलावा 14 साल तक के बच्चे बिना किसी आईडी के पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर चेकइन और चेकआउट के वक्त पैसेंजर्स को आई कार्ड जैसे- वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार दिखाना जरूरी होता है। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं…

– सिक्युरिटी ब्यूरो के नए सर्कुलर के मुताबिक, अब टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर के पास एयर टिकट के साथ वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी होगा।

– बता दें कि अब तक एयर पैसेंजर्स को अपने आईडी के साथ छोटे बच्‍चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी रखना होता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। बच्चे पैरेंट्स के साथ बिना आईटी या सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर सकते हैं।

देश के 17 एयरपोर्ट्स पर हैंड बैग टैगिंग खत्म

– 8 सितंबर में ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्युरिटी ने देश के 4 और एयरपोर्ट्स कोयंबटूर, कोलकाता, इंदौर और वडोदरा पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स के हैंड बैग्स पर टैगिंग नहीं करने का फैसला लिया था। इसके पहले अप्रैल में 13 एयरपोर्ट्स पर हैंड बैग टैगिंग पर रोक लगाई गई।

– ब्यूरो की ने कहा था कि धीरे-धीरे देश के सभी 59 एयरपोर्ट्स पर हैंड बैंग टैगिंग को खत्म किया जाना है। इन एयरपोर्ट्स पर सिक्युरिटी का जिम्मा सीआईएसएफ संभालती है।

अब तक किन एयरपोर्ट्स पर हैंड बैगिंग से छूट

– पहले फेज में सात एयरपोर्ट्स को हैंड बैग टैगिंग से छूट दी गई गई। ये थे- दिल्ली, मुंबई, कोचिन, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद। दूसरे फेज में जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, पटना और चेन्नई एयरपोर्ट्स पर यह राहत दी गई।

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