2009 के जहरीली शराब कांड में 6 दोषियों को 10 साल तक की सजा

अहमदाबाद | 2009 के जहरीली शराब कांड में सेसन्श कोर्ट ने आज छह दोषियों को सजा सुनाई| कोर्ट ने मुख्य सूत्रधार विनोद डगरी समेत छह आरोपियों को जुर्माने के साथ ही साढ़े तीन साल से 10 वर्ष तक की सजा का ऐलान किया|
वर्ष 2009 में पूर्वी अहमदाबाद के ओढव क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 123 लोगों की मौत हो गई| पुलिस ने शराब तस्कर विनोद डगरी और रविन्द्र पवार समेत 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी| जिसमें केमिकल देने वाला जयेश ठक्कर और दादु छारा भी शामिल है| जहरीली शराब कांड में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्य सूत्रधार विनोद डगरी, जयेश ठक्कर, अरविंद, नंदा जानी, मीना राजपूत और जसी चुनारा को दोषी ठहराया और सजा सुनाई| जिसमें मुख्य सूत्रधारा विनोद डगरी को 10 साल की सजा और रु. 50000 का जुर्माना, जयेश ठक्कर को 10 साल की सजा और रु. 5000 का जुर्माना, अरविंद को 10 वर्ष की सजा और रु. 50000 जुर्माने का आदेश दिया| जबकि नंदा जानी को 3.5 वर्ष की सजा और रु. 2500 का जुर्माना, मीना राजपूत को 3.5 वर्ष की सजा रु. 2500 का जुर्माना और जसी चुनारा को 3.5 वर्ष की सजा रु. 2500 का जुर्माना किया है| गौरतलब है वर्ष 2009 में ओढव जहरीली शराब कांड में 123 लोगों की मौत हो गई थी और 175 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था| जबकि 40 लोगों ने अपनी आंखें गवां दी थीं| इस मामले में सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी विनोद डगरी समेत छह लोगों को सजा सुनाई है| सजा पाने वाले वह आरोपी जो शराब के नाम पर लोगों को जहर पिला रहे थे|
