IAS टीना डाबी की मौजूदगी में आरक्षण लॉटरी, टोंक के 31 जिला परिषद वार्ड तय

टोंक। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के उपरांत अब त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में टोंक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर टीना डाबी की गरिमामयी उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों हेतु आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही संपूर्ण जिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार टोंक जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जाति (SC) महिला वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान टोंक सांसद हरीश मीणा सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि एवं विधायक भी उपस्थित रहे।
जिला परिषद के 31 एवं पंचायत समितियों के 160 वार्डों की लॉटरी
टोंक कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद के 31 तथा जिले की 8 पंचायत समितियों के कुल 160 सदस्य पदों के लिए आरक्षण पर्चियां निकाली गईं। इसके अंतर्गत देवली पंचायत समिति से 25, मालपुरा से 15, निवाई से 29, पचेवर से 15, पीपलू से 17, टोडारायसिंह से 19, टोंक से 17 तथा उनियारा से 23 पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।
पंचायत समितियों में प्रधान पदों की आरक्षण स्थिति
आरक्षण लॉटरी के अनुसार जिले की आठों पंचायत समितियों में प्रधान पदों की स्थिति निम्न प्रकार निर्धारित हुई है:
पचेवर: अनुसूचित जाति (SC) महिला
निवाई: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
पीपलू: सामान्य महिला
उनियारा: अनुसूचित जाति (SC)
देवली: अनुसूचित जनजाति (ST)
टोंक: सामान्य महिला
मालपुरा: सामान्य महिला
टोडारायसिंह: सामान्य (अनारक्षित)
समग्र रूप से प्रधान पदों के कुल आवंटन में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 पद (एक पुरुष, एक महिला), अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 4 पद (जिनमें से महिला आरक्षित पद सम्मिलित हैं) निर्धारित हुए हैं।
टोंक जिला परिषद में श्रेणीवार आरक्षण की स्थिति
टोंक जिला परिषद के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में से 15 पद आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इनमें अनुसूचित जाति (SC) हेतु 7, अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु 5 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु 3 पद आरक्षित हैं, जबकि शेष 16 पद सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखे गए हैं।
महिला आरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 15 पद महिलाओं के लिए नियत किए गए हैं, जिनमें SC महिला के 3, ST महिला के 2, OBC महिला का 1 तथा सामान्य महिला के 9 पद शामिल हैं।
जिला परिषद वार्डों का विस्तृत विवरण
सामान्य वर्ग (16 वार्ड): सामान्य महिला हेतु 9 वार्ड— 1, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 20 एवं 31 तथा सामान्य पुरुष हेतु 7 वार्ड— 3, 7, 18, 24, 25, 28 एवं 30 तय किए गए हैं।
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग (7 वार्ड): SC पुरुष हेतु 4 वार्ड— 10, 21, 22 एवं 23 तथा SC महिला हेतु 3 वार्ड— 2, 6 एवं 29 आरक्षित हुए हैं।
अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग (5 वार्ड): ST पुरुष हेतु 3 वार्ड— 11, 12 एवं 14 तथा ST महिला हेतु 2 वार्ड— 16 एवं 27 निर्धारित किए गए हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (3 वार्ड): OBC पुरुष हेतु 2 वार्ड— 4 एवं 9 तथा OBC महिला हेतु 1 वार्ड— 26 आरक्षित हुआ है।
