चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह के उपयोग पर लगाई रोक

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार रात एक अंतरिम आदेश में अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्ह ‘दो पत्तियों’ के उपयोग पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि दोनों विरोधी खेमे प्रतिष्ठित आर.के. नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह और इसके नाम के उपयोग नहीं कर सकते हैं। दिन भर की सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि अंतिम आदेश जारी करने के लिहाज से बहुत कम समय बचा है इसलिए वह अंतरिम आदेश जारी कर रहा है।

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इस सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। आयोग ने कहा कि दोनों पक्ष अपनी इच्छा के अनुसार जिस नाम को चुनेंगे, वे उसी नाम से जाने जाएंगे। साथ ही दोनों समूहों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।

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